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November 25, 2025

पुलिस के सामने दिया बयान क्यों नहीं मानती अदालत?

 

⚖️ आपराधिक न्याय-प्रणाली में स्वैच्छिक कथनों की महत्ता


भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में आरोपी के स्वैच्छिक कथन (Voluntary Statement) की सत्यता एवं प्रमाणिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संवेदनशील विषय को व्यवस्थित करने हेतु Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 की धाराएँ 182 से 184 विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से लिया गया कथन “उत्प्रेरण, प्रलोभन या दबाव” से मुक्त हो तथा न्यायिक प्रक्रिया में विधिसम्मत रूप से उपयोग योग्य रहे।



⚖️ धारा 182 : कथन के लिए ‘स्वतंत्र इच्छा’ का संवैधानिक संरक्षण



(a) अवैध प्रेरणा-दबाव पर पूर्ण निषेध

धारा 182(1) स्पष्ट करती है कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में वर्णित किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा देकर कथन दिलवाए।
यह उपबंध आरोपी के अनुच्छेद 20(3) के अधिकार—स्वयं को अपराध सिद्ध करने के लिए बाध्य न किया जाना—का विधिक विस्तार है।

(b) स्वेच्छा से कथन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं

उप-धारा (2) यह भी सुनिश्चित करती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को “सावधानी, टोक या निर्देश देकर” स्वेच्छा से दिया जाने वाला कथन देने से न रोके।
यह एक संतुलनकारी प्रावधान है—जहाँ पुलिस के दुव्यवहार पर रोक है, वहीं स्वैच्छिक कथनों के लिए क्षेत्र भी सुरक्षित रखा गया है।


⚖️ धारा 183 : मजिस्ट्रेट द्वारा इकबाल-ए-जुर्म एवं बयान का अभिलेखन



(a) किसे अधिकार है—मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार

धारा 183(1) के अनुसार जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, भले ही उस मामले का भौगोलिक अधिकारक्षेत्र उसके पास न हो, अन्वेषण के दौरान या ट्रायल शुरू होने से पहले किसी आरोपी के इकबाल-ए-जुर्म (Confession) अथवा बयान को विधिसम्मत रूप से दर्ज कर सकता है।
यह प्रावधान पुलिस-राज हटाकर न्यायिक पर्यवेक्षण को प्राथमिकता देता है।

(b) बयान का ऑडियो-वीडियो अभिलेखन

पहला प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि आरोपी के अधिवक्ता की उपस्थिति में बयान को ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है—यह पारदर्शिता का आधुनिक उपाय है।

(c) पुलिस-अधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने पर पूर्ण रोक

दूसरा प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस अधिकारी, भले ही उन्हें दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त हों, स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड नहीं कर सकते



⚖️ धारा 183(2) : मजिस्ट्रेट का दायित्व—“स्वतंत्र इच्छा” की जांच



बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट यह बताता है कि व्यक्ति किसी कथन के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह स्वीकारोक्ति करता है तो वह बाद में साक्ष्य के रूप में उसके खिलाफ उपयोग हो सकता है।
मजिस्ट्रेट तभी स्वीकारोक्ति दर्ज करेगा जब वह पूछताछ करके आश्वस्त हो जाए कि कथन पूरी तरह स्वैच्छिक है।



⚖️ धारा 183(3) : स्वीकारोक्ति से इनकार की स्थिति



यदि आरोपी कह दे कि वह स्वीकारोक्ति नहीं करना चाहता, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस हिरासत में वापस भेजने से इनकार करेगा।
यह आरोपी को पुलिस-दबाव से बचाने वाला सुरक्षा–उपबंध है।



⚖️ धारा 183(4) : स्वीकारोक्ति के अभिलेखन का विधिक प्रारूप



मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति को धारा 316 BNSS के अनुसार लिखित रूप में दर्ज करना होता है तथा नीचे अधिदेश (certificate) देना होता है कि—

  • आरोपी को उसके अधिकार बताए गए,
  • कथन स्वेच्छा से किया गया,
  • मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरा रिकॉर्ड किया गया।

यह प्रमाण एक वैधानिक सुरक्षा-उपबंध है जो ट्रायल में स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।



⚖️ धारा 183(5) : अन्य बयान (Non-Confessional Statements)



गैर-स्वीकारोक्ति बयानों को मजिस्ट्रेट वैधानिक साक्ष्य-रिकॉर्डिंग की पद्धति के अनुरूप लिखता है और आवश्यक होने पर शपथ भी दिला सकता है।



⚖️ धारा 183(6) : विशेष रूप से गंभीर अपराधों में पीड़िता/साक्षी के बयान की अनिवार्यता



यह उपधारा धारा 64-79 एवं 124 BNS के अपराधों (यौन-अपराध, मानव-तस्करी, अत्याचार आदि) में—

(a) महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान का तात्कालिक अभिलेखन

पीड़िता का बयान “जितना संभव हो” महिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाए;
यदि उपलब्ध न हो तो पुरुष मजिस्ट्रेट, लेकिन किसी महिला की उपस्थिति में

(b) गंभीर दंड वाले अपराधों में पुलिस द्वारा तुरंत साक्षी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना

जहाँ दंड 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो, वहाँ बयान रिकॉर्ड करना अनिवार्य है।

(c) मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग पीड़िता के लिए विशेष प्रावधान

  • दुभाषिया/विशेष शिक्षक की सहायता अनिवार्य
  • बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए
  • ऐसा बयान Examination-in-Chief के स्थान पर मान्य होगा तथा ट्रायल में केवल cross-examination आवश्यक होगी—
    यह अत्यंत पीड़ित-अनुकूल प्रावधान है।

⚖️ धारा 183(7) : आगे की प्रक्रिया



रिकॉर्ड किया गया बयान उस मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाएगा जिसके समक्ष मामला विचारणीय या विचारणीय होने वाला है।



⚖️ धारा 184 : बलात्कार/प्रयास-बलात्कार के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण


(a) 24 घंटे के भीतर चिकित्सा परीक्षण

धारा 184(1) अनिवार्य करती है कि पीड़िता को सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सक के पास भेजा जाए।
यह देरी से होने वाली साक्ष्य-क्षति को रोकने के उद्देश्य से है।

(b) चिकित्सीय रिपोर्ट के अनिवार्य तत्व

उपधारा (2) में परीक्षण-रिपोर्ट के घटक विस्तार से निर्धारित हैं—

  • पीड़िता का नाम-पता
  • आयु
  • डीएनए-प्रोफाइल हेतु नमूने
  • चोटों का विवरण
  • मानसिक-स्थिति
  • अन्य प्रासंगिक तथ्य

(c) निष्कर्ष का औचित्य

रिपोर्ट में हर निष्कर्ष का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक है—
यह न्यायिक मूल्यांकन को वैज्ञानिक आधार देता है।

(d) सहमति की अनिवार्यता

उपधारा (4) यह घोषित करती है कि पीड़िता की स्पष्ट सहमति के बिना कोई परीक्षण वैध नहीं होगा—
यह शारीरिक-स्वायत्तता का वैधानिक संरक्षण है।

(e) सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा

नियम के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों में अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएगी, जो आगे इसे मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।



 निष्कर्ष : पारदर्शी अन्वेषण और न्यायिक निरीक्षण की दिशा में एक सुदृढ़ ढांचा

धारा 182 से 184 का समूहीकृत उद्देश्य यह है कि—

  • स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक,
  • बयान न्यायिक निरीक्षण में,
  • पीड़िता-साक्षी के अधिकार सुरक्षित,
  • और अन्वेषण प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष बने।

ये प्रावधान BNSS को आधुनिक न्याय-व्यवस्था में विधिक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित करते हैं।



November 22, 2025

पुलिस जांच का वास्तविक दायरा: क्या कहती है धारा 175?

 


पुलिस जांच की वैधता, अधिकार-सीमा और न्यायिक नियंत्रण



वह प्रावधान जो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकार देता है।
लेकिन साथ ही, इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन सी वैधानिक सुरक्षा-व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं।”


प्रावधान का सार: Section 175 BNSS, 2023

धारा 175 यह स्पष्ट करती है कि—


⚖️ पुलिस स्टेशन प्रभारी का स्वतः जांच का अधिकार


किसी भी पुलिस स्टेशन का Officer-in-Charge बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच शुरू कर सकता है,
यदि उस अपराध का परीक्षण उक्त न्यायालय कर सकता है जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा वही है।

👉 अर्थात—संज्ञेय अपराध में pre-investigation permission की बाध्यता नहीं है।
यह प्रावधान अपराधों की त्वरित जांच सुनिश्चित करता है, ताकि अपराधी बच न सके और साक्ष्य सुरक्षित रहें।



⚖️ SP का निरीक्षणीय नियंत्रण (Supervisory Control)


प्रोवाइज़ो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है—

यदि अपराध गंभीर प्रकृति का हो, तो
Superintendent of Police (SP) यह आदेश दे सकता है कि Deputy SP स्तर का अधिकारी जांच करेगा

👉 कानूनी तर्क:

  • गंभीर अपराध में उच्च रैंक का अधिकारी आने से
    जांच की निष्पक्षता, विशेषज्ञता और जवाबदेही बढ़ती है।
  • यह प्रावधान misuse of power को रोकने का एक सुरक्षा कवच है।

⚖️ पुलिस कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा (Sub-section 2)


धारा 175(2) यह कहती है कि—
किसी भी चरण में पुलिस जांच को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि
अधिकारी को उस मामले की जांच का अधिकार नहीं था।

👉 उद्देश्य:

  • जांच प्रक्रिया को technical objections से बचाना।
  • ताकि अभियोजन समय पर आगे बढ़ सके और न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।

⚖️ मजिस्ट्रेट का वैधानिक हस्तक्षेप (Sub-section 3)


धारा 210 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट—
यदि शिकायतकर्ता हलफनामा दायर करे,
और मजिस्ट्रेट आवश्यक पूछताछ करे,
तो वह पुनः जांच / उचित जांच का आदेश दे सकता है।

👉 कानूनी महत्व:

  • यदि जांच पक्षपातपूर्ण हो या अधूरी हो,
    तो मजिस्ट्रेट न्यायिक नियंत्रण के रूप में हस्तक्षेप कर सकता है।
  • यह checks and balances की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

⚖️ लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत पर विशेष सुरक्षा (Sub-section 4)


यदि शिकायत किसी लोक सेवक (Public Servant) के विरुद्ध है
और वह शिकायत उसके कार्यक्षेत्र से उत्पन्न कृत्य को लेकर है—
तो मजिस्ट्रेट तभी जांच का आदेश देगा जब—

(a) उससे वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो;
(b) लोक सेवक का पक्ष (assertions) भी विचार किया गया हो।

👉 कानूनी तर्क:

  • प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान किए गए कार्यों पर
    कदाचार के आरोप अक्सर राजनीतिक या प्रतिशोधात्मक भी हो सकते हैं।
  • इसलिए लोक सेवक को प्रारंभिक संरक्षण प्रदान करना आवश्यक माना गया है,
    ताकि भय के बिना वह अपने कर्तव्य निभा सके।

⚖️ निष्कर्ष (Editorial Opinion)


धारा 175 BNSS पुलिस को त्वरित कार्रवाई का अधिकार देती है,
लेकिन साथ ही तीन स्तरों पर नियंत्रण का ढांचा भी तैयार करती है—

  1. SP का supervisory control
  2. मजिस्ट्रेट का judicial oversight
  3. लोक सेवक के लिए प्रारंभिक सुरक्षा

इससे कानून की दृष्टि से एक संतुलन बनता है—
न अपराधी बचे, न अधिकारी का अधिकार अनियंत्रित रहे।
यही इस प्रावधान की संवैधानिक और विधिक मंशा है।



November 21, 2025

असंज्ञेय अपराध में पुलिस की सीमाएँ: धारा 174 का कानूनी विश्लेषण

 


BNSS धारा 174 — असंज्ञेय (Non-Cognizable) अपराध की सूचना पर पुलिस की कार्यवाही : विस्तृत व्याख्या


⚖️ उपधारा (1): सूचना का लेखा-जोखा और मैजिस्ट्रेट को संदर्भित करना


जब किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार में किसी असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence) के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, तो कानून उस पर दो अनिवार्य कर्तव्य आरोपित करता है—


1. सूचना का लेखन (Entry):

अधिकारी सूचना का सार (substance) उस अभिलेख-पुस्तक (Register) में दर्ज करेगा, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाने का आदेश देती है।



2. सूचक को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना (Reference):

ऐसा अधिकारी सूचनाकर्ता/Informant को सीधे-सीधे सक्षम मैजिस्ट्रेट के समक्ष जाने के लिए संदर्भित करेगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस को स्वतः जाँच का अधिकार नहीं होता।



3. दैनिक डायरी की रिपोर्ट भेजना:

थानेदार को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसे सभी असंज्ञेय मामलों की दैनिक डायरी (Daily Diary) प्रविष्टियों का संकलन पाक्षिक (Fortnightly) रूप से मैजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाए।




⚖️ उपधारा (2): जाँच पर प्रतिबंध एवं मैजिस्ट्रेट का आदेश


कानून स्पष्ट करता है—


पुलिस अधिकारी बिना सक्षम मैजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय मामले में जाँच नहीं कर सकता।

यह उपधारा असंज्ञेय अपराध में पुलिस की शक्तियों पर स्पष्ट विधिक प्रतिबंध लगाती है।




⚖️ उपधारा (3): आदेश मिलने के बाद जाँच की शक्ति


यदि सक्षम मैजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे देता है, तब—


पुलिस अधिकारी को लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो संज्ञेय अपराध की जाँच में मिलती हैं, परंतु—अधिकार सीमित हैं:

👉 पुलिस गिरफ्तारी बिना वारंट (Arrest Without Warrant) नहीं कर सकती।



यह उपधारा जांच-अधिकार का दायरा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।



⚖️ उपधारा (4): मिश्रित मामलों में विधिक स्थिति


यदि किसी मामले में दो या अधिक अपराध जुड़े हुए हों—


और उनमें से कम से कम एक संज्ञेय (Cognizable) हो, तो पूरा मामला संज्ञेय मामला माना जाएगा, भले ही शेष अपराध असंज्ञेय क्यों न हों। इससे पुलिस को संपूर्ण मामले में पूर्ण जाँच अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।




⚖️ संक्षिप्त कानूनी निष्कर्ष


धारा 174 BNSS का उद्देश्य—


असंज्ञेय अपराधों में पुलिस को सीमित अधिकार देना, जाँच की प्रक्रिया को न्यायिक नियंत्रण (Judicial Control) में रखना, तथा मिश्रित अपराधों में जाँच को बाधित होने से बचाना है।



इस प्रावधान का मूल सिद्धांत यह है कि—

“असंज्ञेय अपराध की जाँच पुलिस स्वतः नहीं कर सकती; न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है।”

November 18, 2025

रोकथामात्मक पुलिस शक्तियाँ: सार्वजनिक सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

 

“रोकथामात्मक पुलिस शक्तियों का नया ढांचा: BNSS की धाराएँ 168 से 172 का विधिक परीक्षण”

भारत की आपराधिक न्याय-व्यवस्था में पुलिस की भूमिका केवल अपराध के बाद की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है। विधि पुलिस को यह अधिकार भी प्रदान करती है कि वह संज्ञेय अपराध को उसके प्रारम्भिक चरण में ही रोक सके।
BNSS 2023 की धाराएँ 168 से 172 इसी रोकथामात्मक (preventive) ढांचे का संवैधानिक व विधिक स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। यह प्रावधान न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को भी बनाए रखते हैं।


⚖️ धारा 168 — अपराध-रोकथाम का अनिवार्य कर्तव्य


धारा 168 पुलिस अधिकारी पर दोहरी जिम्मेदारी स्थापित करती है—
पहला, उसे यह अधिकार है कि वह संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे;
दूसरा, यह उसका विधिक दायित्व भी है कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपराध-निरोध सुनिश्चित करे।

यह धारा पुलिस की भूमिका को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय (proactive) बनाती है।
कानून का स्पष्ट संदेश है—
अपराध की रोकथाम पुलिस का मूल कर्तव्य है, न कि वैकल्पिक विकल्प।


⚖️ धारा 169 — अपराध-योजना की सूचना का अनिवार्य संप्रेषण


यदि किसी पुलिस अधिकारी को अपराध की पूर्व-योजना (preparation) की सूचना प्राप्त होती है,
तो उसे इस सूचना को अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा उस अधिकारी को संप्रेषित करना होगा,
जो अपराध-निरोध या संज्ञान से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन करता है।

यह धारा पुलिस-व्यवस्था के भीतर सूचना के औपचारिक प्रवाह (information flow) को बाध्यकारी बनाती है और रोकथामात्मक कार्रवाई को संस्थागत रूप देती है।



⚖️ धारा 170 — अपराध-रोकथाम हेतु गिरफ्तारी का अधिकार


धारा 170 रोकथामात्मक गिरफ्तारी का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

यदि पुलिस अधिकारी को ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है,
और अधिकारी के समक्ष यह प्रतीत हो कि अपराध को रोकना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है,
तो वह बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

यह प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को जटिल रूप से छूता है।
हालाँकि रोकथामात्मक गिरफ्तारी सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है, किन्तु इसके दुरुपयोग की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता।



⚖️ उपधारा 170(2) — 24 घंटे की सीमा

कानून यह व्यवस्था करता है कि
ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता,
जब तक कि आगे की हिरासत विधि द्वारा अधिकृत न हो।

यह सीमा अनावश्यक और मनमानी हिरासत (arbitrary detention) पर रोक लगाती है और न्यायसंगत प्रक्रिया (due process) की रक्षा करती है।



⚖️ धारा 171 — सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा


धारा 171 पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि

वह अपने सामने किसी भी सार्वजनिक संपत्ति—
चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो,
या नेविगेशन संबंधी चिन्ह—को नुकसान पहुँचाते हुए व्यक्ति को
तुरंत रोक सके।

यह प्रावधान सार्वजनिक हित और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप (spontaneous intervention) को स्वीकृति देता है।


🔍 धारा 172 — पुलिस आदेशों का पालन

धारा 172 के अनुसार,
प्रत्येक व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अवहेलना करता है,
तो पुलिस अधिकारी उसे हटाने, हिरासत में लेने या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।

यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को बनाए रखने हेतु पुलिस को तत्काल कार्रवाई की शक्ति प्रदान करती है।


🧾 निष्कर्ष

BNSS की धाराएँ 168 से 172 पुलिस की रोकथामात्मक शक्तियों का एक संतुलित ढांचा प्रस्तुत करती हैं।
जहाँ एक ओर ये प्रावधान अपराध-निरोध की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करते हैं,
वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विधिक सुरक्षा को भी संरक्षित रखते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में, जब अपराध की प्रकृति और पद्धति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है,
इन धाराओं का व्यावहारिक और संवैधानिक उपयोग भारतीय विधि-व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



November 12, 2025

“क्या तलाकशुदा पत्नी को भी मिलेगा भरण-पोषण? धारा 144 BNSS जानिए”

 



धारा 144 – पत्नी, संतान एवं माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश

(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 144 BNSS, 2023 हमारे समाज के सबसे संवेदनशील पहलू — परिवारिक उत्तरदायित्व — को कानूनी रूप देती है।
यह धारा उस स्थिति से सम्बंधित है जब कोई व्यक्ति, पर्याप्त साधन होने के बावजूद, अपनी पत्नी, संतान या माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता।
कानून ऐसे आश्रितों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे गरिमामय जीवन जी सकें।


⚖️ उद्देश्य (Objective)

इस धारा का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना है।
यह सुनिश्चित करता है कि परिवार का कोई सदस्य — चाहे पत्नी हो, बच्चा या वृद्ध माता-पिता — आर्थिक रूप से असहाय न रहे।
भरण-पोषण का यह अधिकार न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।


⚖️ मुख्य प्रावधान (Main Provisions)

(1) कौन आवेदन कर सकता है –

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भरण-पोषण का आदेश दे सकता है, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए भी अपने

  • (a) पत्नी को,
  • (b) संतान (वैध या अवैध, विवाहित या अविवाहित),
  • (c) विकलांग वयस्क संतान को, या
  • (d) माता-पिता को
    पालन-पोषण से वंचित करता है।

(2) अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance):

कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण-पोषण एवं मुकदमे के खर्चों का आदेश दे सकता है।
इस आवेदन का निपटारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए।


(3) पत्नी की परिभाषा (Definition of Wife):

“पत्नी” में तलाकशुदा स्त्री भी शामिल है, यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है


(4) भुगतान की तिथि (Date of Payment):

भरण-पोषण आदेश की तारीख से या, न्यायालय के आदेश पर, आवेदन की तारीख से देय हो सकता है।


(5) आदेश का उल्लंघन (Non-Compliance):

यदि भुगतान नहीं किया जाता, तो

  • मजिस्ट्रेट वसूली हेतु वारंट जारी कर सकता है,
  • और भुगतान न करने पर एक माह तक की कारावास भी दी जा सकती है।
    वसूली का आवेदन एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है।

(6) पत्नी का साथ रहने से इंकार (Refusal to Live with Husband):

यदि पत्नी साथ रहने से मना करती है, तो मजिस्ट्रेट कारणों की जांच करेगा।
यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी अन्य स्त्री को रखता है, तो पत्नी का मना करना न्यायसंगत कारण (Just Ground) माना जाएगा।



(7) भरण-पोषण से वंचना (Disqualification):

पत्नी को भरण-पोषण नहीं मिलेगा यदि वह –

  • व्यभिचार (Adultery) में लिप्त है,
  • बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
  • या पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो।

(8) आदेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Order):

यदि सिद्ध हो जाए कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त है या बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
तो मजिस्ट्रेट भरण-पोषण आदेश को निरस्त कर सकता है।



⚖️ महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय (Landmark Judgments)

  1. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985)
    मुस्लिम महिला को भी भरण-पोषण का अधिकार CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) के तहत प्राप्त है।

  2. Bai Tahira v. Ali Hussain Fidaalli Chothia (1978)
    तलाकशुदा पत्नी, यदि पुनर्विवाह नहीं करती, तो भरण-पोषण की पात्र है।

  3. Bhupinder Singh v. Daljit Kaur (1978)
    भरण-पोषण का उद्देश्य कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा है।

  4. Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha (2010)
    “पत्नी” शब्द का विस्तार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला तक किया जा सकता है,
    यदि वह संबंध वैवाहिक स्वरूप का हो।



⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 144 BNSS, 2023 सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है।
यह सुनिश्चित करती है कि परिवारिक संबंध केवल भावनाओं तक सीमित न रहें, बल्कि कानूनी उत्तरदायित्व से भी बंधे हों।
यह धारा न केवल कानूनी बल्कि मानवीय करुणा का भी प्रतीक है —
जहाँ न्याय, दया और उत्तरदायित्व एक साथ चलते हैं।



November 09, 2025

कानूनी तलाशी या गैरकानूनी घुसपैठ? पहचानिए फर्क ! Section 103 BNSS



धारा 103 – तलाशी और निरीक्षण की प्रक्रिया | Section 103 BNSS, 2023 ,CrPC की धारा 100]

 “तलाशी और निरीक्षण” यानी Search and Inspection Procedure — जो न्यायिक पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाती है।

धारा 103 यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बंद स्थान (Closed Place) में जब तलाशी की आवश्यकता हो, तो प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से हो।


⚖️ Sub-section (1)


यदि कोई स्थान तलाशी या निरीक्षण के लिए liable है और वह बंद है, तो उस स्थान का निवासी या प्रभारी व्यक्ति, वारंट प्रस्तुत करने पर अधिकारी को प्रवेश और सहयोग देने के लिए बाध्य होगा।
यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के आदेश के समक्ष व्यक्तिगत स्वामित्व या गोपनीयता की सीमा विधिसम्मत रूप से नियंत्रित होती है।



⚖️ Sub-section (2)


यदि प्रवेश नहीं दिया जाता, तो अधिकारी धारा 44(2) BNSS के अनुसार बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है।
यह सुरक्षा देता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर जांच में बाधा न डाले।


⚖️ Sub-section (3)


यदि किसी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि उसने अपने पास कोई तलाशी योग्य वस्तु छिपाई है, तो अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।
महिलाओं की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा, और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए की जाएगी।
यह उपधारा Article 21 के तहत व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को बनाए रखती है।


⚖️ Sub-section (4) एवं (5)


तलाशी से पहले, अधिकारी को दो या अधिक स्वतंत्र और सम्माननीय स्थानीय निवासियों को साक्षी बनाना आवश्यक है।
तलाशी की कार्रवाई उनकी उपस्थिति में होगी, और जब्त वस्तुओं की सूची तैयार कर साक्षियों से हस्ताक्षरित कराई जाएगी।
यह प्रक्रिया transparency की आत्मा है — ताकि तलाशी प्रक्रिया मनमानी या ग़ैरक़ानूनी न ठहराई जा सके।


⚖️ Sub-section (6)


स्थान का निवासी या उसका प्रतिनिधि तलाशी के दौरान उपस्थित रह सकता है और जब्त वस्तुओं की सूची की प्रति उसे दी जानी अनिवार्य है।
यह व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखता है और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकता है।


⚖️ Sub-section (7)


यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, तो जब्त वस्तुओं की अलग सूची बनाकर उसकी प्रति उसी व्यक्ति को दी जाएगी।


⚖️ Sub-section (8)


यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण साक्षी बनने से इंकार करता है, तो यह धारा 222 BNSS के तहत दंडनीय अपराध होगा।
यह नागरिक कर्तव्य की भावना को बल देता है — कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।


⚖️ उद्देश्य और विधिक भावना


धारा 103 का उद्देश्य सिर्फ़ तलाशी कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि
➡️ कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी रहे,
➡️ व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे, और
➡️ न्यायिक साक्ष्य निष्पक्ष रूप से प्राप्त हों।

यह प्रावधान राज्य के जांच-अधिकार और नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रतीक है।


⚖️ निष्कर्ष


संक्षेप में — Section 103 BNSS एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया-संबंधी प्रावधान है जो तलाशी की हर कार्रवाई को न्यायसंगत और जवाबदेह बनाता है।
यह कानून की नज़र में “Search” को सिर्फ़ एक पुलिसीय कार्रवाई नहीं, बल्कि संविधानिक उत्तरदायित्व बनाता है।



“जहाँ तलाशी में पारदर्शिता होती है, वहीं न्याय की प्रक्रिया में विश्वास कायम रहता है।”
— यही है धारा 103 BNSS की मूल आत्मा।



November 06, 2025

Arrest के बाद Medical Examination क्यों अनिवार्य है?

 



⚖️ अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण (Mandatory Medical Examination)


किसी भी गिरफ्तारी के बाद आरोपी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा राज्य का दायित्व है।


धारा 53 (BNSS) इसी संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है, जो सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के दौरान किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार न हो, और आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण द्वारा साक्ष्य भी संरक्षित रहे।


⚖️ विधिक प्रावधान (Legal Provision)

धारा 53 के अंतर्गत – 


प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का सरकारी चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। 


यदिआरोपी महिला है, तो परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी या महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।


⚖️ अभिलेख और रिपोर्ट (Medical Record & Report)


  • परीक्षण के दौरान पाए गए चोट या हिंसा के निशान, उनके अनुमानित समय और प्रकृति का पूर्ण विवरण रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

  • इस रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी या उसके नामित व्यक्ति को देना भी कानूनन आवश्यक है।

⚖️ उद्देश्य और न्यायिक भावना (Purpose & Judicial Spirit)

इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है:

  • आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना,
  • पुलिस दुर्व्यवहार की रोकथाम,
  • और साक्ष्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करना।

यह व्यवस्था पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी के साथ किसी प्रकार की यातना या गैरकानूनी बल प्रयोग न हो।


⚖️ नारी गरिमा की रक्षा (Female Dignity)

महिला आरोपी के मामले में अलग से व्यवस्था करना विधि की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
यह न केवल शारीरिक गरिमा की रक्षा है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भी पुष्टि करता है।


⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 53 एक संतुलन का प्रावधान है — जहाँ एक ओर यह जांच एजेंसियों को साक्ष्य प्राप्त करने का वैधानिक साधन देती है, वहीं दूसरी ओर यह आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की ढाल भी है।

यह धारणा न्याय प्रणाली की उस मूल भावना को पुष्ट करती है कि — न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।


November 02, 2025

Vicarious Liability: जब गलती किसी की, जिम्मेदारी किसी और की!

 



⚖️ प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability)
 

 एक ऐसे सिद्धांत की, जो बताता है कि कभी-कभी गलती किसी और की होती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की बनती है।


कानूनी दृष्टि से, यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। खासकर तब, जब उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी (Employer–Employee) या प्रिंसिपल और एजेंट (Principal–Agent) का संबंध हो।


⚖️ सरल शब्दों में
 

अगर किसी कर्मचारी ने अपने काम के दौरान कोई गलत काम किया, तो उसका बोझ नियोक्ता पर भी आएगा — क्योंकि कानून मानता है कि कर्मचारी उसके निर्देश और नियंत्रण में काम कर रहा था।


⚖️ उदाहरण समझिए


● एक पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर जल्दबाज़ी में किसी पैदल यात्री से टकरा जाता है — तो कंपनी पर मुआवज़े की जिम्मेदारी आएगी।


● किसी अस्पताल की नर्स मरीज को गलत दवा दे देती है — तो अस्पताल उस गलती के लिए उत्तरदायी होगा।


● या फिर किसी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर देता है — तो कंपनी उस हानि की जिम्मेदार होगी।



⚖️ मूल सिद्धांत


"Qui facit per alium, facit per se" — जो किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं कार्य करने के समान है।


इस सिद्धांत का उद्देश्य है — न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ित व्यक्ति को मुआवज़ा दिलाना, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए न्याय से वंचित न हो जाए क्योंकि गलती करने वाला कर्मचारी था, कंपनी नहीं।

यही है प्रतिनिधिक दायित्व — एक ऐसा कानूनी सेतु जो जिम्मेदारी को वहां तक पहुंचाता है, जहां से नियंत्रण शुरू होता है।


October 31, 2025

"धारा 108 BSA: जब अपवाद साबित करना आरोपी का कर्तव्य बन जाता है"

 


धारा 108, Bharatiya Sakshya Adhiniyam (Burden of Proof as to Exceptions in Criminal Cases)



"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है — अपवादों का लाभ तभी मिलेगा जब आरोपी स्वयं उन परिस्थितियों को साबित कर दे।"


किसी आपराधिक मुकदमे में सामान्यतः अभियोजन पक्ष (Prosecution) पर यह भार होता है कि वह आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे।
परंतु जब आरोपी स्वयं यह दावा करता है कि उसका कृत्य किसी “सामान्य या विशेष अपवाद” (General or Special Exception) के अंतर्गत आता है —
तब साक्ष्य का बोझ अभियोजन से हटकर आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।


⚖️ Legal Principle



धारा 108 कहती है —

When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any General or Special Exception shall lie upon him.


अर्थात —
यदि आरोपी यह कहता है कि उसने अपराध नहीं बल्कि वैध कार्य किया, या उसका कृत्य अपवादात्मक परिस्थिति में हुआ — तो वह इन परिस्थितियों को साबित करेगा।


⚖️ Illustrations


1. Unsoundness of Mind (मानसिक अस्वस्थता):

यदि आरोपी A यह कहता है कि हत्या के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अपराध के समय अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम था।
(संदर्भ: धारा 84 भारतीय दंड संहिता / धारा 117 भारतीय न्याय संहिता 2023)


2. Grave and Sudden Provocation (अचानक उत्तेजना):

यदि आरोपी यह कहे कि उसने अचानक उकसावे में आकर अपराध किया — तो उस उत्तेजना की परिस्थितियों को प्रमाणित करना आरोपी का दायित्व है।


⚖️ Judicial View


न्यायालय यह अनुमान (presume) करेगी कि कोई भी अपवाद लागू नहीं है, जब तक कि आरोपी ऐसा प्रमाण न दे जिससे यह संभावना उत्पन्न हो जाए कि वह अपवाद लागू हो सकता है।


आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि अपवाद पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए — केवल इतना पर्याप्त है कि वह “संभावना” (probability) उत्पन्न करे।


⚖️ Conclusion

इस प्रकार, धारा 108 अभियोजन और बचाव के मध्य साक्ष्य के संतुलन (Balance of Proof) को स्पष्ट करती है।
जहां अपराध सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है, वहीं अपवादों का प्रमाण देना आरोपी की जिम्मेदारी।
यही न्याय का मूल सिद्धांत है — “Let the guilty be punished, but only after both sides bear their lawful burden.”



October 26, 2025

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एससी-एसटी पर लागू नहीं होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

 



सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) पर स्वतः लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना (notification) जारी न करे।


⚖️ मामला क्या था

यह विवाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वर्ष 2015 के एक निर्णय से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आदिवासी इलाकों में भी बेटियों को संपत्ति में वही अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलते हैं — यानी लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार

हाईकोर्ट का तर्क था कि ऐसा करने से सामाजिक असमानता और शोषण खत्म होगा, और यह संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।


⚖️ सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण


सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा —


हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी न करे।

अर्थात, जब तक केंद्र सरकार विधिवत अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक आदिवासी समुदायों में संपत्ति के बंटवारे के मामले उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार ही तय होंगे, न कि हिंदू कानून के अनुसार।



⚖️ कानूनी महत्व


यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत “अनुसूचित जनजातियों” को मिली विशेष पहचान और स्वशासन की परंपराओं की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालतें किसी कानून को ऐसी जनजातियों पर लागू नहीं कर सकतीं, जिन पर संसद या केंद्र सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय नहीं लिया हो।

संक्षेप में —

● हाईकोर्ट का निर्णय कानून से परे था।

 ● सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों अलग हैं।

● हिंदू सक्सेशन एक्ट तब तक ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा जब तक केंद्र अधिसूचना जारी न करे।